Last Updated: Thursday, January 17, 2013, 16:30

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के भ्रष्टाचार रोधी निकाय के प्रमुख ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में सबूत कमजोर हैं और इससे दोषसिद्धि होने की संभावना नहीं है। उनके इस बयान से नाराज शीर्ष अदालत ने उन्हें जांच से जुड़े सभी दस्तावेज दाखिल करने का निर्देश दिया है।
राष्ट्रीय जवाबदेह ब्यूरो (एनएबी) के अध्यक्ष फसीह बुखारी का बयान उच्चतम न्यायालय के उस निर्देश के दो दिन आया है जिसमें भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी को प्रधानमंत्री और 20 अन्य संदिग्धों को भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया था। यह मामला बिजली परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है।
प्रधान न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष बुखारी ने कहा कि भष्टाचार के कथित मामले में जांच रिपोर्ट पहले शीर्ष अदालत को सौंपी गयी थी और वह अपूर्ण है।
बुखारी ने कहा कि ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा अब तक एकत्र किए गए प्रमाण कमजोर हैं और बिजली परियोजनाओं से जुड़े आरोप नहीं साबित हो सका है कि इससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ था।
उन्होंने कहा कि जांच अधिकारियों ने जल्दबाजी में काम किया था और अपनी रिपोर्ट में पर्याप्त सबूत नहीं पेश किए। उन्होंने कहा कि अगर अब तक की जांच के आधारपर मामला दर्ज किया जाता है तो संदिग्ध बरी हो जाएंगे।
बुखारी की टिप्पणी से नाराज पीठ ने कहा कि ब्यूरो के रूख से वास्तविकता नहीं प्रदर्शित होती। पीठ ने बुखारी और ब्यूरो के एक अन्य अधिकारियों को निर्देश दिया कि अब तक हुयी जांच के सभी रिकार्ड न्यायालय को सौंपे जाएं।
ब्यूरो के अभियोजक के के आगा ने दलील दी कि शीर्ष अदालत एजेंसी के जांच रिकार्ड को नहीं देख सकता लेकिन पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि रिकार्ड आज ही दाखिल किए जाने चाहिए।
ब्यूरो के अधिकारियों ने कहा कि रिकार्ड रावलपिंडी में एक अधिकारी के पास है और न्यायालय के रजिस्ट्रार को सौंप दिया जाएगा।
प्रधान न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि ऐसा लगता है कि बिजली परियोजनाओं से जुड़े कुछ लोगों का मानना है कि वे कानून से उपर हैं। उन्होंने कहा कि न्यायालय इस मामले में कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है।
अधिकारियों और संघीय मंत्रियों ने पहले की कहा है कि प्रधानमंत्री अशरफ के जल्द गिरफ्तार होने की संभावना नहीं है क्योंकि गिरफ्तारी का वारंट जारी करने के पहले कई प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा। (एजेंसी)
First Published: Thursday, January 17, 2013, 12:54