Last Updated: Wednesday, September 19, 2012, 21:58
लाहौर : पाकिस्तान की एक अदालत ने आज देश के मीडिया नियामक को आदेश दिया है कि वह केबल ऑपरेटरों पर पैगम्बरों के जीवन पर बनी फिल्मों और वृतचित्रों का प्रसारण करने पर रोक लगा दे। अदालत ने यह फैसला इस्लाम-विरोधी मानी जा रही अमेरिकी फिल्म के विरोध में पूरी दुनिया में हो रहे प्रदर्शनों के मद्देनजर लिया है।
लाहौर हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एजाज-उल-एहसान ने आलमी मजलीस तुहफुज-ए-खातम नुबावत की ओर से दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए। याचिका में अदालत से मांग की गई थी कि वह ईशनिंदा सामग्री वाली वेबसाइटों और इस्लाम-विरोधी फिल्मों वाली वेबसाइटों पर रोक नहीं लगाने के लिए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे।
अदालत ने पाकिस्ताप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी से कहा है कि वह पैगम्बरों के जीवन पर आधारित सामग्री की सीडी को बेचने पर रोक लगा दे। न्यायमूर्ति ने इस्टैबलिस्टमेंट डीविजन और विदेश मंत्रालय के सचिवों, पाकिस्तान टेलीकम्यूनिकेशन ऑथोरिटी के अध्यक्ष और पीईएमआरए के अध्यक्ष को नोटिस जारी कर पांच अक्तूबर तक जवाब देने का कहा है। अदालत ने मामले की सुनवायी पांच अक्तूबर तक के लिए स्थगित कर दी है। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, September 19, 2012, 21:58