Last Updated: Tuesday, September 20, 2011, 12:14
लाहौरः पाकिस्तान की लाहौर हाईकोर्ट ने फेसबुक समेत उन तमाम वेबसाइट्स पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं जो मजहबी नफरत फैलाने में शामिल पाए गए हैं. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को लाहौर हाईकोर्ट के न्यायाधीश शेख अजमत ने आदेश दिया कि पाकिस्तान में मजहबी नफरत को बढावा देने वाली वेबसाइट्स पर रोक लगाई जाए.
हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि इस आदेश के लागू करने के बारे में रिपोर्ट छह अक्टूबर तक पेश करें. वकील मुहम्मद अजहर सिद्दीकी की द्वारा दायर याचिका पर न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया, जिसमें बहुचर्चित सोशल नेटवर्किग वेबसाइट फेसबुक पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी. फेसबुक पर पैगम्बर मुहम्मद की आकृतियों वाली एक स्पर्धा आयोजित करने का आरोप है. याचिका में अजहर ने कहा कि सूचना तक पहुंच बनाने के नाम पर इस्लामी मूल्यों का अपमान किया गया है और इससे दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बातों को चोट पहुंच रही है. सिद्दीकी ने दावा किया हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऐसी वेबसाइट पर रोक नहीं लगाई है, जो मजहबी नफरत को बढावा दे रही है.
First Published: Tuesday, September 20, 2011, 17:46