पाक सैन्य मुख्यालय हमला कांड : सैन्य अदालत ने बरकरार रखी दोषियों की सजा

पाक सैन्य मुख्यालय हमला कांड : सैन्य अदालत ने बरकरार रखी दोषियों की सजा

इस्लामाबाद : पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय पर वर्ष 2009 में दिनदहाड़े किए गए हमले के मामले में सेना की अपीली अदालत ने सेना के दो भगोड़ों समेत सात आतंकवादियों को दी गई सजा को बरकरार रखा है । फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पिछले वर्ष 11 अगस्त को सेना से भागने, हत्या करने, बंधक बनाने और सेना के मुख्यालय पर 10 अक्तूबर 2009 को हमला करने सहित कई मामलों में इन सभी को दोषी करार दिया था।

पूर्व सैन्य अधिकारी अकील अहमद उर्फ ‘डॉक्टर’ उस्मान और इमरान सिद्दीकी को मौत की सजा सुनायी गई जबकि वाजिद महमूद, खलीकुर रहमान, उस्मान गुल और मोहम्मद अदनान को उम्र कैद की सजा सुनायी । इसी मामले में ताहिर शफीक को सात वर्ष कैद की सजा दी गई ।

महमूद के पिता अब्दुल करीम ने मीडिया से कहा कि अपीली अदालत ने सात लोगों की ओर से 14 नवंबर को दायर याचिका को रद्द कर दिया है । उन्हें अभी आदेश की प्रति नहीं मिली है ।

अकील अहमद के वकील तारिक अहमद के ने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे ।
डॉन अखबार ने सैन्य सूत्रों के हवाले से लिखा है कि अपीली अदालत ने फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के फैसले को बरकरार रखा है ।

अकील अहमद और इमरान सिद्दीकी ने वर्ष 2006 से 2009 के बीच सेना से भागे थे । आर्मी मेडिकल कोर में काम करने की वजह से मुख्य आरोपी अकील को ‘डॉक्टर’ उपनाम दिया गया । वह कथित तौर पर अन्य कई आतंकवादी मामलों में शामिल है जिनमें सितंबर 2008 में इस्लामाबाद स्थित मैरियॉट होटल पर आत्मघाती कार हमला जिसमें 60 लोग मारे गए थे ।

अक्तूबर 2009 में आत्मघाती सूट पहने और हथियारों से लैस 10 आतंकवादी सेना के मुख्यालय में घुस आए और सेना के कमांडो को घंटों तक बंधक बनाए रखा । यह पूरा प्रकरण उनके मारे या पकड़े जाने पर ही समाप्त हुआ ।

अकील अहमद और अन्य आरोपियों के इकबालिया बयान के अनुसार, हरकत-उल-जिहाद अल-इस्लामी के नेता इलियास कश्मीरी और उस्ताद असलम यासीन, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के अमजद फारूकी धड़े के प्रमुख के कहने पर उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया । (एजेंसी)

First Published: Saturday, December 8, 2012, 17:51

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