Last Updated: Wednesday, April 10, 2013, 08:46
इस्लामाबाद : पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी करके उन आरोपों पर प्रतिक्रिया देने को कहा कि देश के पूर्ववर्ती पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी नीत सरकार ने हज यात्रा आयोजन में भ्रष्टाचार की जांच बंद कर दी थी।
हज आयोजन में करोड़ों रुपये घोटाले की जांच करने वाले चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के नेतृत्व वाली तीन न्यायाधीशों वाली एक पीठ ने कानून मंत्रालय और एटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया और प्रतिवादियों को पूर्व प्रधानमंत्री को दी गई छूट पर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया।
पीठ ने इस बात पर गौर किया कि कानून मंत्रालय ने जांच अधिकारी हुसैन असगर को पत्र लिखा और उसे गिलानी के खिलाफ जांच नहीं करने का निर्देश दिया क्योंकि संविधान के तहत उन्हें छूट मिली हुई है। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, April 10, 2013, 08:46