बदलेगा 140 साल पुराना बलात्कार कानून!

बदलेगा 140 साल पुराना बलात्कार कानून!

बदलेगा 140 साल पुराना बलात्कार कानून!वाशिंगटन : कैलिफोर्निया की भारतीय मूल की अमेरिकी अटॉर्नी जनरल कमला हैरिस और राज्य के सांसदों ने 140 वर्ष पुराने बलात्कार कानून को बदलने की ठानी है। इस कानून में शामिल बलात्कार की परिभाषा में सिर्फ विवाहित महिला ही बलात्कार पीड़िता हो सकती है। अविवाहितों के साथ होने वाला बलात्कार इस कानून में शामिल नहीं है। लॉस एंजिलिस की एक अदालत ने पिछले सप्ताह कैलिफोर्निया के इस कानून का हवाला देते हुए तीन वर्ष पहले बलात्कार के मामले में हुई दोषसिद्धी को खारिज कर दिया क्योंकि पीड़ित महिला विवाहित नहीं थी।

कैलिफोर्निया की पहली महिला तथा भारतीय-अमेरिकी अटॉर्नी जनरल कमला हैरिस ने कहा, ‘‘यह कानून बहुत पुराना है और मैं विधायिका के साथ मिलकर इसे ठीक करने की कोशिश करूंगी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘स्पष्ट सबूत हैं कि इस मामले में बिना सहमति के यौन संबंध बनाया गया है जो सामान्य समझ के अनुसार बलात्कार की परिभाषा में फिट बैठता है।’’ ‘सीएनएन’ से कमला ने कहा कि सांसद अभी तक वर्ष 1872 में बने इस कानून में बदलाव के किसी भी कदम का विरोध करते थे । यह कानून अमेरिकी गृह युद्ध के सात वर्ष बाद ही पारित हुआ था। पहले से ही क्षमता से ज्यादा कैदियों को संभाल रही जेलों में और भीड़ न बढ़े इसलिए सांसदों ने इस कानून में बदलाव का विरोध करते रहे हैं।

कमला ने कहा, ‘‘हम इस समस्या को सुलझा लेंगे। यह एक ऐसी महिला के संबंध में है जिसका बलात्कार हुआ है और उसे न्याय मिलना चाहिए।’’ देश के आधुनिक कानून में इस पुरातन कानून की मौजूदगी काफी असंगत है। कैलिफोर्निया बाल यौन उत्पीड़न की सजा की तौर पर रसायनिक बंध्याकरण को मंजूरी देने का अमेरिका का पहला राज्य है। अन्य कई सांसद भी कमला के इस कदम का समर्थन कर रहे हैं। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, January 9, 2013, 18:22

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