भारत और पाकिस्तान ने नई वीजा नीति पर लगाई मुहर

भारत और पाकिस्तान ने नई वीजा नीति पर लगाई मुहर

भारत और पाकिस्तान ने नई वीजा नीति पर लगाई मुहरज़ी न्यूज़ ब्यूरो/एजेंसी
इस्लामाबाद : भारत और पाकिस्तान ने शनिवार को बहुप्रतीक्षित उदार वीजा समझौते पर दस्तखत कर दिए जिसमें पहली बार सामूहिक पर्यटक और तीर्थयात्री वीजा, व्यवसायियों के लिए अलग से वीजा और 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को देश पहुंचने पर वीजा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस. एम. कृष्णा और पाकिस्तान की तरफ से उसके आंतरिक मामलों के मंत्री रहमान मलिक ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। कृष्णा तीन दिनों की पाकिस्तान यात्रा पर इस्लामाबाद में हैं।

समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद मलिक ने कहा, 'यह दोस्ती का समझौता है।' हस्ताक्षर से पहले एस.एम. कृष्णा और पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने आपस में वार्ता की। इस समझौते ने 38 साल पुराने प्रतिबंधात्मक वीजा समझौते की जगह ली है। नया समझौता समय सीमा के भीतर वीजा मंजूरी और लोगों से लोगों के बीच संपर्क तथा व्यापार बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

इस समझौते के बाद 65 साल और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक दोनों देशों की सीमाओं में भ्रमण कर सकते हैं और उन्हें वीजा के लिए नई दिल्ली और इस्लामाबाद के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। भारत में वाघा सीमा और पाकिस्तान में अटारी पहुंचने के बाद वरिष्ठ नागरिकों को वीजा दिया जाएगा। दोनों देशों के वरिष्ठ नागरिकों को इससे पहले यह सुविधा मुहैया नहीं थी। नई व्यवस्था के तहत वरिष्ठ नागरिकों को 45 दिनों के लिए वीजा दिया जाएगा।

एक सरकारी सूत्र ने कहा, 'अब वरिष्ठ नागरिक आसानी से दोनों देशों के बीच आवाजाही कर सकते हैं।' दोनों देशों में कई ऐसे वरिष्ठ नागरिक हैं, जो 1947 के विभाजन के गवाह रहे हैं, जिसमें भारत की आजादी व पाकिस्तान के गठन के बाद लाखों लोग अपनी जमीन से उखड़ गए थे। नई वीजा व्यवस्था में वीजा प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई बदलाव किए गए हैं। अधिकतम छह महीनों के लिए एक एकल प्रवेश विजिटर वीजा होगा, लेकिन प्रवास एक बार में तीन महीनों और पांच स्थानों से अधिक का नहीं हो सकता (फिलहाल प्रवास तीन स्थानों तक सीमित है)।

पहली बार 10-50 लोगों के समूह के लिए समूह पर्यटक वीजा भी पेश किया गया है। यह विद्यार्थियों के लिए भी उपलब्ध होगा, लेकिन दूसरे देश में प्रवेश लेने के लिए नहीं। बिजनेस वीजा को विजिटर वीजा से अलग कर दिया गया है। बिजनेस वीजा पांच सप्ताहों के भीतर जारी किया जाएगा। 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए, 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए तथा प्रमुख व्यापारियों के लिए पुलिस रिपोर्टिग से छूट रहेगी।

एक अन्य प्रावधान के तहत लोगों को विभिन्न जांच चौकियों में प्रवेश करने, वहां से निकलने और अपना परिवहन माध्यम बदलने की छूट होगी। पहले यह छूट नहीं थी। बयान में कहा गया है, 'हालांकि यदि अटारी/वाघा के जरिए पैदल प्रवेश नहीं हुआ होगा तो यहां से पैदल बाहर निकलने की छूट भी नहीं होगी।' एक नई श्रेणी के तहत वरिष्ठ नागरिकों (65 वर्ष से ऊपर) के लिए, एक-दूसरे देशों के पति-पत्नियों के लिए तथा माता-पिता के साथ आने वाले 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पांच अलग-अलग स्थानों हेतु कई प्रविष्टियों के साथ विजिटर वीजा दो वर्ष तक की लम्बी अवधि के लिए जारी किया जा सकता है। नई नीति के तहत पारगमन वीजा भी अब 72 घंटे के बदले 36 घंटे के भीतर जारी किया जाएगा।

First Published: Saturday, September 8, 2012, 17:45

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