मलिक के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई स्थगित

मलिक के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई स्थगित

मलिक के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई स्थगित इस्लामाबाद : पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने रियल इस्टेट के एक बड़े व्यवसायी के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है। उन पर प्रधान न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी के बेटे के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करने का आरोप है। व्यवसायी ने वकील रखने के लिए वक्त मांगा जिसके बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

मलिक रियाज हुसैन ने अदालत से जब कहा कि वकील रखने के लिए उन्हें वक्त चाहिए जिसके बाद मियां शकीरूल्ला जान की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मामले की सुनवाई 21 जून तक स्थगित कर दी।

एक्जिट कंट्रोल लिस्ट में हुसैन का नाम शामिल करने की याचिका को पीठ ने खारिज कर दिया ताकि वह देश से बाहर की यात्रा कर सकें । पीठ ने कहा कि उनका व्यवहार नहीं दर्शाता कि वह भाग जाएंगे। पीठ ने अवमानना मामले पर निर्णय होने तक हुसैन को मीडिया से बात करने पर रोक लगा दी। पत्रकारों से बात किए बगैर मलिक न्यायालय परिसर से चले गए।

हुसैन ने प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ कई आरोप लगाए जिसके बाद पीठ ने कल हुसैन के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू की।

पीठ ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया और उन्हें आज व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया। पीठ ने संक्षिप्त आदेश में कहा कि मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में हुसैन की टिप्पणी से न्यायपालिका का मजाक बना है, उसकी अवमानना हुई एवं छवि धूमिल हुई है। (एजेंसी)

First Published: Thursday, June 14, 2012, 13:18

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