मुशर्रफ की संपत्ति-खाते जब्त करने की याचिका खारिज

मुशर्रफ की संपत्ति-खाते जब्त करने की याचिका खारिज

मुशर्रफ की संपत्ति-खाते जब्त करने की याचिका खारिजइस्लामाबाद: पाकिस्तान की आतंकवाद विरोधी अदालत ने शनिवार को पूर्व सैनिक तानाशाह परवेज मुशर्रफ की जब्त संपत्ति और बैंक खातों को जब्ती मुक्त करने संबंधी याचिका ठुकरा दी। पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या मामले में अदालत में हाजिर नहीं होने के कारण मुशर्रफ की संपत्ति कुर्क कर ली गई थी और और उनके बैंक खातों को `फ्रीज` कर दिया गया है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक अदालत ने पूर्व सैन्य तानाशाह मुशर्रफ को 2007 में हुए भुट्टो हत्याकांड मामले में भगोड़ा घोषित किया गया है। कई नोटिस जारी किए जाने और गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद वह अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए हाजिर नहीं हुए।

फेडरल जांच एजेंसी (एफआईए) ने तत्कालीन राष्ट्रपति मुशर्रफ को समन भेजने का आग्रह किया है। मुशर्रफ ने बेनजीर हत्या मामले में सहयोग का आग्रह ठुकरा दिया।

अदालत के सामने हाजिर होने और बेनजीर भुट्टो को सुरक्षा मुहैया कराने में आखिर उनकी सरकार क्यों विफल रही, इस पर स्थिति साफ करने में अक्षमता को देखते हुए अदालत ने मुशर्रफ की संपत्ति जब्त करने और उनके बैंक खातों को बंद करने का आदेश दिया।

गौरतलब है कि पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी सेहबा मुशर्रफ ने अपने शौहर की संपत्ति को जब्ती मुक्त करने की याचिका दायर की थी।

अपनी अर्जी में सेहबा ने दलील दी थी कि इस्लामाबाद में एक मकान उनके शौहर ने उन्हें उपहार में दिया था और वह उनके नाम है और बैंक खाता बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए एक ट्रस्ट के नाम पंजीकृत है।

अदालत ने शनिवार को कहा कि परवेज मुशर्रफ की संपत्ति कुर्क करने का उसका आदेश बिल्कुल सही है। (एजेंसी)

First Published: Saturday, March 2, 2013, 19:11

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