Last Updated: Monday, July 15, 2013, 16:38

इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक अदालत ने सोमवार को सुरक्षा चिंताओं को नामंजूर करते हुए पुलिस को पूर्व सैन्य शासक जनरल परवेज मुशर्रफ को बलूच नेता अकबर बुगती की हत्या के मामले की सुनवाई के लिए 30 जुलाई को पेश करने का निर्देश दिया।
पुलिस ने दक्षिणी पश्चिमी शहर क्वेटा की आतंकवाद विरोधी अदालत में मुशर्रफ के खिलाफ शुरूआती आरोपपत्र दाखिल किया था और कहा था कि पूर्व शासक को सुरक्षा खतरों के चलते पेश नहीं किया जा सकता।
न्यायाधीश मोहम्मद इस्माइल बलूच ने आरोपपत्र को स्वीकार कर लिया लेकिन सुरक्षा चिंताओं को खारिज कर दिया और पुलिस की अपराध शाखा को आरोपी को अगली सुनवाई पर पेश किए जाने का निर्देश दिया। एक अधिवक्ता ने यह जानकारी दी। मुशर्रफ पर कबीलाई नेता बुगती की हत्या की साजिश रचने का आरोप है जो 2006 में सेना द्वारा चलाए गए एक अभियान के दौरान मारे गए थे। उस समय मुशर्रफ सेना प्रमुख और देश के राष्ट्रपति थे। मुशर्रफ ने हत्या के आरोप को यह कहते हुए स्वीकार करने से इनकार कर दिया था कि बुगती सेना द्वारा नहीं बल्कि उस गुफा में हुए रहस्यमयी विस्फोट में मारे गए थे जिसमें वह छुपे हुए थे। (एजेंसी)
First Published: Monday, July 15, 2013, 16:38