`मुशर्रफ पर देशद्रोह का केस नहीं चला सकते`

`मुशर्रफ पर देशद्रोह का केस नहीं चला सकते`

`मुशर्रफ पर देशद्रोह का केस नहीं चला सकते`इस्लामाबाद : पाकिस्तान की अंतरिम सरकार ने बुधवार को देश की सर्वोच्च अदालत से कहा कि पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के खिलाफ वह मानहानि का मुकदमा नहीं दायर कर सकती, क्योंकि उसे केवल चुनाव कराने का अधिकार है।

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को पांच अर्जियों पर फेडरेशन से जवाब मांगा था। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक इन अर्जियों में वर्ष 2007 में संविधान निलंबित करने और देश पर आपातकाल थोपने के लिए मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की गई है।

सरकार की ओर से अटार्नी जनरल ने दो पृष्ठों का लिखित जवाब सौंपा जिसमें कहा गया है कि कार्यवाहक सरकार 11 मई को होने वले संसदीय चुनावों की तैयारी में व्यस्त हैं और वह मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने में समर्थ नहीं है। दो सदस्यीय बेंच ने इससे पहले कहा था कि फेडरेशन को नोटिस जारी किए जाने के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय को सरकार का जवाब नहीं मिला है। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, April 17, 2013, 22:42

comments powered by Disqus