लाहौर हाईकोर्ट ने जरदारी को भेजा नोटिस

लाहौर हाईकोर्ट ने जरदारी को भेजा नोटिस

लाहौर हाईकोर्ट ने जरदारी को भेजा नोटिस लाहौर : पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ एक साथ दो पद धारण करने को लेकर विवाद के बीच लाहौर हाईकोर्ट ने आज उन्हें नोटिस जारी कर 14 सितंबर तक इस बात को स्पष्ट करने को कहा कि क्यों उन्होंने सत्तारुढ़ पार्टी के सह अध्यक्ष का पद छोड़ने के उसके निर्देश का पालन नहीं किया।

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उमर अट्टा बंदीयाल की अध्यक्षता वाली चार न्यायाधीशों की पीठ ने राष्ट्रपति को उनके प्रधान सचिव के जरिए नोटिस जारी किया। बंदीयाल ने कहा, ‘हमने राष्ट्रपति से अदालत को यह बताने को कहा कि अपनी पार्टी के राजनैतिक पद को छोड़ने के हाईकोर्ट के निर्देश का उन्होंने क्यों पालन नहीं किया।’ उन्होंने कहा, ‘राष्ट्रपति को अदालत को सूचित करना चाहिए कि क्या वह मानते हैं कि उनके दो पद धारण करने के लिए उनकी दो याचिकाएं विचारणीय नहीं है।’

जरदारी के दो पद धारण करने को चुनौती देने वाली याचिका पर पांच न्यायाधीशों की पीठ को सुनवाई करनी थी लेकिन सुनवाई से कुछ घंटे पहले एक न्यायाधीश मंसूर अली शाह छुट्टी पर चले गए। अतिरिक्त अटार्नी जनरल अब्दुल हई गिलानी और वकील वसीम सज्जाद ने सुनवाई के दौरान संघीय सरकार का प्रतिनिधित्व किया।

गिलानी ने अदालत से कहा कि अटार्नी जनरल इरफान कादिर को पीठ के समक्ष उपस्थित होना था लेकिन उन्हें एक अन्य महत्वपूर्ण मामले के सिलसिले में बलूचिस्तान जाना था। उन्होंने कहा, ‘अगली सुनवाई में जवाब दाखिल करने के लिए अटार्नी जनरल उपस्थित होंगे।’ (एजेंसी)

First Published: Wednesday, September 5, 2012, 16:38

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