Last Updated: Friday, April 6, 2012, 07:23
लाहौर: पाकिस्तान की एक अदालत में याचिका दायर कर एक शख्स ने मांग की है कि हिना रब्बानी खार को सांसद पद के लिए अयोग्य करार दिया जाए।
याचिका दायर करने वाले मियां असद नाम के शख्स ने इस आधार पर खार को सांसद पद के लिए अयोग्य करार देने की मांग की है कि उनके शौहर के मालिकाना हक वाली एक कंपनी सात करोड़ रुपए के बिजली बिल का भुगतान करने में नाकाम रही है । मियां असद ने लाहौर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इल्जाम लगाया है कि खार के शौहर की एक कंपनी ने फैसलाबाद बिजली आपूर्ति कंपनी को बकाए का भुगतान नहीं किया है।
असद ने पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 63 का हवाला देते हुए कहा है कि यदि संसद का कोई सदस्य या उसके पति या पत्नी या उस पर निर्भर कोई और व्यक्ति भुगतान के मामलों में किसी तरह की गड़बड़ी करता है तो संबधित संसद सदस्य पद के आयोग्य होता है।
लाहौर हाई कोर्ट ने असद के वकील की गुजारिश पर कल मामले की सुनवाई स्थगित कर दी थी। अदालत के अधिकारियों ने बताया कि सुनवाई की अगली तारीख बाद में तय की जाएगी। (एजेंसी)
First Published: Friday, April 6, 2012, 16:09