Last Updated: Saturday, October 22, 2011, 06:04
इस्लामाबाद: पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने तय समय में अपनी संपत्ति और दायित्वों का ब्यौरा नहीं देने पर गृह मंत्री रहमान मलिक और रक्षा मंत्री चौधरी अहमद मुख्तार सहित 231 सांसदों और विधायकों की सदस्यता निलंबित कर दी है।
समिति के प्रवक्ता ने कहा कि आयोग ने संसद के उपरी सदन यानी सीनेट के 13 सदस्यों, संसद के निचले सदन यानी नेशनल असेंबली के 103 सदस्यों और पंजाब, सिंध, पखतूनख्वा तथा बलूचिस्तान की विधानसभाओं के 115 सदस्यों की सदस्यता निलंबित कर दी।
जिन प्रमुख सदस्यों की सदस्यता निलंबित हुई है, उनमें वित्त मंत्री अब्दुल हफीज शेख, गृह मंत्री रहमान मलिक, रक्षा मंत्री चौधरी अहमद मुख्तार, वाणिज्य मंत्री मखदूम अमीन फाहिम और प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के बेटे सैयद अब्दुल कादिर गिलानी भी शामिल हैं।
देश के कुल 1170 विधायकों और सांसदों में से 936 सदस्यों ने अपनी संपत्ति और दायित्वों को ब्यौरा दिया है। प्रवक्ता ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व कानून 1976 के प्रावधानों के तहत हर सांसद या विधायक को चुनाव आयोग को हर साल 30 सितंबर तक अपनी संपत्ति और दायित्वों का ब्यौरा देना होता है।
उन्होंने कहा कि ये सांसद और विधायक अपनी संपत्ति और दायित्वों का ब्यौरा देने तक अपने कार्यों का निर्वहन नहीं करेंगे और यह निलंबन तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
(एजेंसी)
First Published: Saturday, October 22, 2011, 19:38