26/11: लखवी की अर्जी पर फैसला सुरक्षित

26/11: लखवी की अर्जी पर फैसला सुरक्षित

26/11: लखवी की अर्जी पर फैसला सुरक्षित इस्लामाबाद : मुंबई हमलों की सुनवाई कर रही पाकिस्तान की एक अदालत ने लश्कर-ए-तैयबा कमांडर जकीउर रहमान लखवी की एक अर्जी पर अपना फैसला शनिवार को 17 जुलाई के लिए सुरक्षित रख लिया।

वर्ष 2008 के इस हमले की जांच करने वाले एक न्यायिक आयोग की रिपोर्ट को लखवी ने अपनी अर्जी में चुनौती दी थी।

रावलपिंडी स्थित आतंकवाद निरोधक ‘अदालत संख्या..एक’ ने बचाव पक्ष और अभियोजन के वकीलों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यह सुनवाई अदियाला जेल में बंद कमरे में हुई।

सूत्रों ने बताया कि न्यायाधीश 17 जुलाई को अपना फैसला सुनाएंगे।

वर्ष 2008 के मुंबई हमलों के सरगना लखवी ने अपनी अर्जी में दावा किया था कि पाकिस्तानी न्यायिक आयोग की रिपोर्ट को इस मामले का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि इसका कोई कानूनी महत्व नहीं है।

लखवी के वकील ख्वाजा हरीस अहमद ने न्यायिक आयोग की मुंबई की यात्रा के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते पर आपत्ति जताई क्योंकि यह गवाहों से पूछताछ की इजाजत नहीं देता है। (एजेंसी)

First Published: Saturday, July 14, 2012, 18:31

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