26/11: सईद को अपना पक्ष साबित करने का आदेश

26/11: सईद को अपना पक्ष साबित करने का आदेश

लाहौर : पाकिस्तान की अदालत ने अमेरिका में मुंबई हमले से जुड़ी अदालती सुनवाई में सरकार से मदद की मांग कर रहे आतंकी सरगना हाफिज सईद को अपना पक्ष साबित करने के लिए कहा है।

लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बांदियाल ने सईद के वकील को अपनी दलीलें रखने का आदेश देते हुए सुनवाई को सात मार्च तक के लिए स्थगित कर दी।

संघीय सरकार पहले ही उच्च न्यायालय को सूचित कर चुकी है कि अमेरिका में वह सिर्फ अपने अधिकारियों को कानूनी मदद मुहैया कराएगी। (एजेंसी)

First Published: Friday, February 8, 2013, 23:41

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