Last Updated: Tuesday, October 4, 2011, 19:15
नई दिल्लीः पुर्तगाल के हाईकोर्ट द्वारा अबू सलेम के प्रत्यर्पण पर रोक लगाने के आदेश के खिलाफ भारत ने वहां के सुप्रीमकोर्ट में याचिका दायर की है. गौरतलब है कि पुर्तगाल के हाईकोर्ट ने यह कहकर प्रत्यर्पण से इंकार किया था कि भारत ने अबू सलेम पर जो आरोप लगाये हैं, उनके लिए उसे मृत्युदण्ड दिया जा सकता है. पुर्तगाल की सुप्रीमकोर्ट में दायर अपील में भारत ने कहा है कि देश की विभिन्न अदालतों में चल रहे मुकदमों का हाईकोर्ट ने सही अर्थ नहीं लगाया.
यहां मंगलवार को सरकारी सूत्रों ने बताया कि भारत ने अपने शपथ पत्र में आश्वासन दिया है कि 1993 के मुम्बई ब्लास्ट के मामले में प्रमुख अभियुक्त सलेम पर ताजा आरोपों के आधार पर उन आरोपों के मुकाबले कम सजा की व्यवस्था है जिनके लिए उसका प्रत्यर्पण किया गया था. सूत्रों ने कहा कि भारत ने अपनी अपील में पुर्तगाल हाईकोर्ट के आदेश पर अमल रोकने को कहा है. लिस्बन हाईकोर्ट ने 19 सितम्बर को अबु सलेम का यह अनुरोध स्वीकार कर लिया था कि उसे पुतर्गाल वापिस भेज दिया जाए. सलेम पर 1993 के मुम्बई धमाकों के मामले समेत 8 आपराधिक मामले चल रहे हैं.(एजेंसी)
First Published: Wednesday, October 5, 2011, 00:48