Last Updated: Wednesday, July 17, 2013, 16:32
ज़ी मीडिया ब्यूरोनई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दुनिया में सबसे प्रसिद्ध सोशल साइट फेसबुक से अपनी साइट के मुख्य पेज पर यह चेतावनी जारी करने के लिए कहा कि 13 साल से कम उम्र के बच्चे यहां अपना एकाउंट नहीं खोल सकते। कोर्ट की कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बी डी अहमद एवं न्यायाधीश विभु बाखरू की पीठ ने फेसबुक से 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों को एकाउंट खोलने की इजाजत न देने को कहा है।
फेसबुक की तरफ से कोर्ट के समक्ष उपस्थित वरिष्ठ वकील पराग त्रिपाठी ने न्यायालय को आश्वासन दिया कि साइट अपने मुख्य पेज पर 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों के एकाउंट न खोलने से संबंधित चेतावनी जारी करेगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी पूछा कि बच्चों को ऑनलाइन सोशल साइटों पर होने वाली अभद्रता से बचाने के लिए उसके पास क्या कानून है।
First Published: Wednesday, July 17, 2013, 00:27