Last Updated: Tuesday, August 7, 2012, 22:21
नई दिल्ली : व्यवसायी अभिषेक वर्मा और उनकी रोमानियाई पत्नी ने मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत में याचिका दाखिल कर इस आधार पर जमानत देने का अनुरोध किया है कि सीबीआई उनके खिलाफ 60 दिन की अवधि में आरोपपत्र दायर नहीं कर पाई है।
एक स्विस हथियार फर्म ने अपने खिलाफ काली सूची में डालने की कार्रवाई रूकवाने के लिए अभिषेक वर्मा और उसकी पत्नी को कथित तौर पर धन दिया था। सीबीआई ने वर्मा और उनकी पत्नी अंका मारिया निएकसू को आठ जून को गिरफ्तार किया था। दोनों ने विशेष न्यायाधीश गुरविन्दर पाल के समक्ष जमानत याचिका दायर की। विशेष न्यायाधीश ने यह याचिका बुधवार को सुनवाई के लिए अदालत के लिए सूचीबद्ध कर दिया जो मामले की सुनवाई कर रहा है।
दोनों आरोपियों के वकील विजय अग्रवाल ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किलों के खिलाफ आरोपपत्र दायर करने की निर्धारित 60 दिन की अवधि आज मध्य रात्रि को समाप्त हो जाएगी और उनके अनुरोध पर कल सुनवाई करवायी जानी चाहिए। अदालत ने पहले वकील से कहा कि वह 60 दिन की अवधि पूरी होने के बाद आवेदन करें लेकिन बाद में उसने इस आवेदन को विशेष न्यायाधीश संजीव जैन की संबद्ध अदालत में कल के लिए सूचीबद्ध कर दिया। दोनों ही आरोपी कल तक की न्यायिक हिरासत में हैं।
आयुध फैक्टरी बोर्ड घोटाला सामने आने के बाद भारत सरकार ने स्विस फर्म रेनमेटाल एयर डिफेंस एजी को काली सूची में डालने की प्रक्रिया शुरू की थी। कंपनी ने वर्मा और अंका को कथित रूप से पांच लाख 30 हजार डालर दिये थे ताकि वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इस प्रक्रिया को रूकवा सकें। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, August 7, 2012, 22:21