Last Updated: Tuesday, December 13, 2011, 13:09
नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सभा सदस्य अमर सिंह को शहर की एक अदालत से अपना पासपोर्ट इस आधार पर वापस लेने की इजाजत दे दी कि उन्हें इलाज को लेकर बार-बार विदेश जाने के लिए इसकी जरूरत है।
न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने सिंह का पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया, जिसे 2008 के नोट के बदले वोट कांड में उनकी जमानत मंजूर करने के लिए एक शर्त के तहत जब्त कर लिया गया था। जमानत की शर्त में बदलाव के बाद यह आदेश जारी किया गया।
अदालत ने सिंह को यह भी छूट दे दी कि उन्हें इलाज के लिए हर बार विदेश जाने से पहले निचली अदालत की इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, उनसे कहा गया है कि जब भी वे विदेश जाएं, उन्हें अपने ठहरने की जानकारी निचली अदालत को प्रस्तुत करनी होगी। गौरतलब है कि सिंह ने अदालत से अनुरोध कर 24 अक्टूबर के हाईकोर्ट के उस आदेश की शर्तों में बदलाव की मांग की थी, जिसके तहत खराब स्वास्थ्य के आधार पर उनकी जमानत मंजूर की गई थी।
उन्होंने अपने पासपोर्ट को वापस पाने के लिए यह आधार भी दिया था कि इस मामले में अन्य आरोपियों की पासपोर्ट जब्त नहीं की गई है।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, December 13, 2011, 20:39