अल्पसंख्यक कोटे पर आदेश के खिलाफ SC जाएगी केंद्र

अल्पसंख्यक कोटे पर आदेश के खिलाफ SC जाएगी केंद्र

अल्पसंख्यक कोटे पर आदेश के खिलाफ SC जाएगी केंद्रज़ी न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली : केंद्र सरकार अल्पफसंख्यक कोटे पर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने का मन बना चुकी है। सरकार कोटा के भीतर अल्पसंख्यकों को 4.5 प्रतिशत कोटा की व्यवस्था को रद्द करने के आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। यह बात केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में कही।

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के 27 प्रतिशत आरक्षण में अल्पसंख्यकों को 4.5 कोटा देने की अपनी घोषणा आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में खारिज हो जाने के बाद केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सलमान खुर्शीद ने कहा कि सरकार अपने कानून अधिकारियों से मशविरा करने के बाद शीघ्र ही सर्वोच्च न्यायालय के शरण में जाएगी।

खुर्शीद ने कहा कि सरकार आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अवकाश याचिका दायर करेगी। सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग के लिए निर्धारित 27 प्रतिशत आरक्षण में से 4.5 प्रतिशत कोटा अल्पसंख्यकों को देने की सरकार की घोषणा को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को खारिज कर दिया।

उल्लेखनीय है कि मुख्य न्यायाधीश मदन बी. लॉकर एवं न्यायाधीश पीवी संजय कुमार ने अल्पसंख्यक समुदाय को आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए पिछले साल दिसम्बर में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन को खारिज कर दिया।

गौर हो कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को एक झटका देते हुए उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें केन्द्रीय शिक्ष संस्थानों और नौकरियों में ओबीसी आरक्षण के तहत अल्पसंख्यकों को साढ़े चार प्रतिशत का आरक्षण देने की बात है। अदालत ने कहा कि यह निर्णय केवल धार्मिक आधार पर किया गया है किसी अन्य आधार पर नहीं।(एजेंसी)

First Published: Tuesday, May 29, 2012, 18:42

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