Last Updated: Sunday, May 27, 2012, 13:12
नई दिल्ली : सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अनिवार्य सक्रिय प्रकटीकरण के गैरअनुपालन पर चिंतित केन्द्र यह सुनिश्चित करने के लिए एक ‘समयबद्ध योजना’ पर काम कर रहा है कि सभी सार्वजनिक अधिकारी इस पारदर्शिता कानून के प्रावधानों पर अमल करें।
सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुपालन के लिए शीर्ष एजेंसी के रूप में काम करने वाले कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में एक निर्देश सभी लोक अधिकारियों को जारी किया जाएगा। यह कदम इस मायने में अहम हो जाता है कि केन्द्रीय सूचना आयोग और सिविल सोसाइटी के संगठनों की शिकायत है कि कानून के प्रभावी होने के छह साल बाद भी इसके तहत सूचना के अनिवार्य सक्रिय प्रकटीकरण के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हो रहा है।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक अधिकारी ने बताया, ‘कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए एक समयबद्ध योजना पर काम कर रहा हे कि सभी लोक अधिकारी सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4 के तहत वर्णित प्रावधानों का पालन करें। इस संबंध में उनको एक निर्देश जारी किया जाएगा।’ (एजेंसी)
First Published: Sunday, May 27, 2012, 13:12