Last Updated: Sunday, August 12, 2012, 16:50
नई दिल्ली : सरकार ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए दायर की जाने वाली याचिकाओं में शब्दों की सीमा 500 शब्द निर्धारित कर दी है। इसके साथ ही कानून के तहत केंद्रीय सूचना आयोग में अपील दायर करने के लिए नया प्रारूप भी तय किया है।
31 जुलाई को अधिसूचित किए गए नए नियम के तहत सरकार ने अपील करने वालों या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के लिए यह आवश्यक बना दिया है कि वे स्वयं या वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सीआईसी के समक्ष उपस्थित हों।
नए नियम के तहत आवेदन के साथ 10 रुपए का शुल्क जमा करना होगा और आवेदन के शब्दों की सीमा 500 शब्दों से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसमें मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी और याचिकाकर्ता का पता लिखा होना चाहिए। गौरतलब है कि इससे पूर्व सूचना मांगने से संबंधित आवेदन में शब्दों की कोई सीमा नहीं थी। नियम में हालांकि कहा गया है कि इस आधार पर आवेदन को रद्द नहीं किया जा सकता है कि इसमें 500 से अधिक शब्द हैं। (एजेंसी)
First Published: Sunday, August 12, 2012, 16:50