Last Updated: Friday, June 7, 2013, 13:27
मुंबई : इस साल मार्च में अपने बैग में कारतूस रखने की वजह से भारत में गिरफ्तार किए गए एक इतालवी नागरिक को एक स्थानीय अदालत ने छह माह के लिए इटली जाने की अनुमति दे दी है।
अंधेरी में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विवेक गवहाने ने 3 जून को इतालवी नागरिक एलियस गैलियोने के आग्रह पर यह व्यवस्था दी। गैलियोने ने अपने वकील सोनू शर्मा सरजीने के माध्यम से कहा था कि उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा है और उसका शीघ्र इटली जाना जरूरी है।
वकील ने बताया कि अदालत से इटली जाने की अनुमति मिलने के बाद गैलियोने कल अपने देश चला गया। अदालत ने पाया कि गैलियोने 14 मार्च को मुंबई से जब बैंकॉक जा रहा था तब उसके सामान में कारतूस था। सहार पुलिस ने उसके खिलाफ शस्त्र कानून के तहत मामला दर्ज किया था। हालांकि उसके पास कोई रिवॉल्वर, पिस्तौल या अन्य आग्नेयास्त्र नहीं मिला था। यह भी अदालत ने पाया कि कथित अपराध के 75 दिन बीतने के बाद भी अभियोजन पक्ष ने कोई आरोपपत्र दाखिल नहीं किया। (एजेंसी)
First Published: Friday, June 7, 2013, 13:27