Last Updated: Tuesday, April 10, 2012, 15:18
नई दिल्ली : इतालवी पोत ‘एनरिका लेक्सी’ की जब्ती को चुनौती देने वाली एक याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने केंद्र, केरल सरकार और दो अन्य से जवाब मांगा है । गौरतलब है कि बीती 15 फरवरी को ‘एनरिका लेक्सी’ के दो रक्षकों की ओर से दो भारतीय मछुआरों की कथित तौर पर हत्या कर दिए जाने के बाद अधिकारियों ने पोत को जब्त कर लिया था। न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा और एचएल गोखले की सदस्यता वाली पीठ ने अधिकारियों और मारे गए मछुआरों के दो रिश्तेदारों को उस वक्त नोटिस जारी किया जब वरिष्ठ वकील के.के.वेणुगोपाल ने कहा कि जब्ती के कारण पोत को 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है क्योंकि इस पर एक लाख टन तेल था।
‘डॉल्फिन टैंकर्स’ की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और केरल सरकार के अलावा दो अन्य को नोटिस जारी किया । याचिका में केरल उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गयी है जिसमें पोत को छोड़े जाने पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि, नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति लोढ़ा ने कहा कि अपील में सिर्फ इस बात पर फैसला किया जाना है कि क्या गोली चलाए जाने के बाद सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत पोत को जब्त किया गया था। इस मामले की अगली सुनवाई अब 20 अप्रैल को होगी।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, April 10, 2012, 20:48