Last Updated: Saturday, December 17, 2011, 06:41
नई दिल्ली: गुजरात में वर्ष 2004 में हुए इशरत जहां मुठभेड़ मामले में सीबीआई ने शनिवार को 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामले दर्ज किये ।
मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल द्वारा 15 दिसम्बर को मामला सीबीआई को सौंपे जाने के बाद जांच एजेंसी ने नयी प्राथमिकी दर्ज की है । सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सभी 20 पुलिसकर्मियों पर हत्या और साक्ष्य को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है । गुजरात हाईकोर्ट ने एक दिसम्बर को सीबीआई को निर्देश दिया था कि वह मामले की आगे की जांच को संभाले ।
गौरतलब है कि 19 वर्षीय इशरत, जावेद शेख उर्फ प्राणेश पिल्लै, अमजद अली राणा और जीशान जौहर को अहमदाबाद में एक मुठभेड़ में मार गिराया गया था । यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब हाईकोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच दल पिछले महीने इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पुलिस ने मुठभेड़ का नाटक किया था ।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एसपी तमांग की न्यायिक जांच की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि तत्कालीन अपराध शाखा के प्रमुख जेसीपी पीपी पांडे, निलंबित डीआईजी डीजी वंजारा, तत्कालीन एसीपी जीएल सिंघल और एसीपी एनके अमीन सहित 21 पुलिस अधिकारी मुठभेड़ की साजिश में शामिल थे ।
कथित गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख और उसकी पत्नी कौसर बी की मुठभेड़ में हत्या के मामले में भी वंजारा और अमीन आरोपी हैं और फिलहाल जेल में हैं ।
हाईकोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया था कि मुठभेड़ के बाद राज्य पुलिस के दावे की भी जांच की जाए । पुलिस ने दावा किया था कि इशरत और तीन अन्य व्यक्ति लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी थे जो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की हत्या के मिशन पर आये थे ।
(एजेंसी )
First Published: Sunday, December 18, 2011, 09:34