उत्तराखंड में राहत कार्य आगे बढ़ाएं: SC

उत्तराखंड में राहत कार्य आगे बढ़ाएं: SC

उत्तराखंड में राहत कार्य आगे बढ़ाएं: SC नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को सरकार से आपदाग्रस्त उत्तराखंड में राहत एवं बचाव कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कहा। न्यायालय को बताया गया कि अब तक उत्तराखंड में फंसे 95,500 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। न्यायालय ने कहा कि हम कोई आदेश पारित नहीं करेंगे। कृपया अपने राहत एवं बचाव कार्य को आगे बढ़ाएं।

सर्वोच्च न्यायालय की ओर से 20 जून को दिए गए आदेश के जवाब में केंद्र एवं उत्तराखंड सरकार की तरफ से राहत एवं बचाव कार्यों के लिए उठाए गए कदमों की रिपोर्ट मंगलवार को न्यायालय के सामने पेश की गई। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति एके पटनायक एवं न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की पीठ ने जनहित याचिका दाखिल करने वाले वकील अजय बंसल को राहत एवं बचाव कार्यो में तेजी लाने के लिए सरकार को सुझाव देने की इजाजत दे दी।

जनहित की आगे की सुनवाई को शुक्रवार तक स्थगित करते हुए न्यायालय ने कहा कि सरकार को बंसल द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करना चाहिए। (एजेंसी)

First Published: Tuesday, June 25, 2013, 22:26

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