Last Updated: Friday, February 10, 2012, 13:11
नई दिल्ली : रक्षा मंत्रालय ने सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह की जन्म तिथि मुद्दे पर अपने निर्णय को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आज यह कहते हुए स्वागत किया कि यह मामला अंतत: समाप्त हो गया।
रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सितांशु कार ने हाईकोर्ट का फैसला आने के तत्काल बाद कहा, ‘हमें इस बात की प्रसन्नता है कि यह मामला अंतत: सुलझ गया है और विवाद समाप्त हो गया है।’ प्रवक्ता ने कहा कि जनरल सिंह उस प्रतिबद्धता को अस्वीकार नहीं कर सकते जिसमें उन्होंने अपनी जन्मतिथि 10 मई 1950 मानी थी। जनरल सिंह ने रक्षा मंत्रालय की ओर से अपना वह अनुरोध अस्वीकार किये जाने के बाद सरकार को सुप्रीम कोर्ट में घसीटा था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी जन्म तिथि सेना के रिकार्ड में दर्ज 10 मई 1950 के स्थान पर 10 मई 1951 मानी जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह जनरल सिंह की उस याचिका की सुनवाई करने के पक्ष में नहीं है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी जन्मतिथि को 10 मई 1951 माना जाए। कोर्ट ने उन्हें याचिका को वापस लेने का विकल्प दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जनरल सिंह ने अपनी याचिका वापस ले ली।
(एजेंसी)
First Published: Friday, February 10, 2012, 18:41