Last Updated: Tuesday, March 27, 2012, 11:20
नई दिल्ली : सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसने देश के विभिन्न इलाकों से सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (एएफएसपीए) वापस लेने की न्यायमूर्ति बी पी जीवन रेड्डी समिति की सिफारिश पर कोई अंतिम निर्णय नहीं किया है। लोकसभा में योगी आदित्यनाथ और सैय्यद शाहनवाज हुसैन के प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने कहा कि एएफएसपीए पर न्यायमूर्ति रेड्डी समिति की सिफारिशों पर सरकार और अंतर मंत्रालयी समिति ने विचार विमर्श किया लेकिन अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया।
मंत्री ने कहा कि समिति ने एएफएसपीए को वापस लेने और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून 1967 में उपयुक्त संशोधन करने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार सुरक्षा मामलों पर निर्णय करने से पहले इसका सवधानीपूर्वक मूल्यांकन करती है।
उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर सहित देश के कुछ हिस्सों से एएफएसपीए हटाने की मांग जोरशोर से उठ रही है और खुद केन्द्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम कह चुके हैं कि जिन इलाकों में लंबे समय से शांति बहाल है और वहां सेना के रहने की आवश्यकता नहीं है, वहां से एएफएसपीए हटाने के बारे में विचार किया जा सकता है। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी चिदंबरम से विभिन्न मुलाकातों में यह मुद्दा उठा चुके हैं।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, March 27, 2012, 16:50