Last Updated: Friday, February 8, 2013, 16:37
मुंबई: विशेष मकोका अदालत ने 2006 के औरंगाबाद हथियार ढुलाई मामले में 26 नवंबर के हमले के आका जबीउद्दीन अंसारी उर्फ अबु जुंदाल के खिलाफ अभियोग निर्धारित किये।
अदालत ने जुंदाल के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध अधिनियम , भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम की धाराओं के तहत अभियोग निर्धारित किये गये है।
इससे पहले एटीएस ने कहा था कि जंदल 1996 से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था। जुंदाल ने हालांकि अदालत के समक्ष खुद को बेगुनाह बताया।
जुंदाल पर लगाए गए आरोपों को जब पढ़ा गया तो उसने सभी आरोपों का खंडन किया और यहां तक कहा कि वह कभी प्रतिबंधित संगठनों सिमी या लश्कर-ए-तय्यबा का हिस्सा ही नहीं रहा है।
इस बीच, जुंदाल के वकील ने अदालत में आवेदन दायर करके कहा कि उसे आर्थर रोड जेल में एकांत कारावास में नहीं रखा जाना चाहिए।
महाराष्ट्र एटीएस की टीम ने आठ मई 2006 को औरंगाबाद के निकट चंदवाद-मनमाड राजमार्ग पर एक टाटा सूमो और इंडिका कार का पीछा करके तीन संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था और इनके कब्जे से 30 किलोग्राम आरडीएक्स, 10 एके-47 राइफल और 3200 गोलियां बरामद कीं।
इंडिका कार कथित तौर पर जुंदाल चला रहा था। वह पुलिस को चकमा देकर मालेगांव चला गया और फिर उसी महीने वह बांग्लादेश भाग गया था। (एजेंसी)
First Published: Friday, February 8, 2013, 16:37