‘काजमी से अन्य एजेंसी नहीं करेगी पूछताछ’ - Zee News हिंदी

‘काजमी से अन्य एजेंसी नहीं करेगी पूछताछ’

 

नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने बुधवार को दिल्ली पुलिस से कहा कि वह पत्रकार सैयद मोहम्मद अहमद काजमी से किसी अन्य जांच एजेंसी को पूछताछ करने की इजाजत नहीं दे। गौरतलब है कि 13 फरवरी को एक इस्राइली राजनयिक की कार में हुए विस्फोट में कथित भूमिका निभाने को लेकर काजमी को गिरफ्तार किया गया है। काजमी से इजरायली खुफिया एजेंसी के पूछताछ करने के आरोपों के मद्देनजर अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है।

 

मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विनोद यादव ने कहा कि यह उम्मीद है कि विशेष प्रकोष्ठ किसी अन्य जांच एजेंसी को काजमी को ‘इस्तेमाल की कोई वस्तु’ बनाने की इजाजत नहीं देगी। हालांकि, अदालत ने कहा कि पुलिस को अन्य एजेंसियों को सूचना साझा करने से नहीं रोका गया है। न्यायाधीश ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि जांच कर रही एजेंसी (दिल्ली पुलिस) द्वारा काजमी से की गई पूछताछ को अन्य देश की जांच एजेंसियों को साझा करने पर कोई रोक है, खासतौर पर इस्राइल और ईरान के साथ। ऐसा इसलिए कि ‘यूनाइटेड नेशन कंवेशन ऑफ प्रीवेंशन एंड सप्रेशन ऑफ टेररिज्म’(सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को लागू किए जाने पर), 2007 पर भारत ने हस्ताक्षर किया है।

 

काजमी की एक अर्जी पर अदालत का यह आदेश आया है। उन्होंने अपनी अर्जी में आरोप लगाया था कि रॉ, आईबी और इस्राइल की मोसाद जैसी एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस ने हालांकि आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि अभी तक किसी अन्य देश की एजेंसी, खासतौर पर मोसाद उनसे पूछताछ के लिए नहीं आई है और सिर्फ आशंका के चलते अर्जी दाखिल की गई है।

 

काजमी के वकील ने अदालत को बताया था कि उन्हें ‘गिनी पिग’ (प्रयोग की वस्तु) बनाया गया है, जिस पर प्रत्येक जांच एजेंसी इस मामले में प्रयोग कर रही है जबकि उन्हें सिर्फ दिल्ली पुलिस की हिरासत में दिया गया है। काजमी को सात मार्च को गिरफ्तार किया गया है और 20 दिनों के लिए दिल्ली पुलिस की हिरासत में सौंप दिया गया था।

(एजेंसी)

First Published: Wednesday, March 21, 2012, 20:05

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