काटने वाले कुत्तों को मारा जा सकता है: हाईकोर्ट

काटने वाले कुत्तों को मारा जा सकता है: हाईकोर्ट

बैंगलुरू: कर्नाटक हाईकोर्ट ने बैंगलुरू में आवारा कुत्तों के आतंक को गंभीरता से लेते हुए उन कुत्तों का सफाया करने का आदेश दिया जिसने बच्चों या वयस्क लोगों को काटा है।

मुख्य न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन के नेतृत्व वाली खंड पीठ ने एक जनहित याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए नगर निकाय वृहत बेंगलूर महानगर पालिके को अतिरिक्त शिविर लगाकर आवारा कुत्तों की नियमित रूप से नसबंदी और टीकाकरण करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि इस समस्या की जड़ नगर निकाय का ठोस कूड़ा नहीं है।

अदालत ने नगर निकाय को पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने और विभिन्न जोनल कार्यालयों में शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करने का भी निर्देश दिया।

अदालत ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि नागरिकों को इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि आवारा कुत्तों को भी जीवन का अधिकार है और इन कुत्तों पर हमला करने से नागरिकों को बचना चाहिए। (एजेंसी)

First Published: Friday, December 7, 2012, 22:41

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