Last Updated: Monday, November 21, 2011, 14:46
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने 1999 में कारगिल संघर्ष के दौरान रक्षा उपकरणों की खरीदारी में करोड़ों रूपयों के घोटाले में कथित रूप से संलग्न अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर केन्द्र को फटकार लगाते हुए सोमवार को बड़ी रूखाई से कहा कि इस तरह नहीं चलेगा।
न्यायमूर्ति आफताब आलम की अध्यक्षता वाली पीठ ने सरकार से कहा, मामले में हम आपके साथ कठोर नहीं होना चाहते। हम उदारता दिखा रहे हैं, लेकिन इस तरह नहीं चलेगा। पीठ ने यह टिप्पणी उस समय की जब अदालत की मदद के लिए नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने इंगित किया कि घोटाला के भंडाफोड़ होने के बाद पिछले 12 साल के दौरान सरकार ने किसी के भी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।
अदालत ने कहा, हम केन्द्र की कार्रवाई से जरा भी खुश नहीं हैं। द्विवेदी ने कहा कि इस मामले में कार्रवाई करने में सरकार की तरफ से राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में रेखांकित किया है कि 2000 करोड़ रूपये के करीब की रक्षा उपकरणों की खरीदारी में अनेक चूक और गड़बड़ियां हैं।
(एजेंसी)
First Published: Monday, November 21, 2011, 21:28