Last Updated: Wednesday, February 20, 2013, 15:10
नई दिल्ली : केंद्र ने छह साल बाद कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का अंतिम आदेश आज अधिसूचित कर दिया।
उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधिकरण का फैसला अधिसूचित करने में हो रहे विलंब पर चार फरवरी को केंद्र की खिंचाई करते हुये 20 फरवरी तक अधिसूचना जारी करने की समयसीमा तय की थी। इसके बाद यह अधिसूचना जारी की गयी।
अधिसूचना कल की तारीख में जारी की गयी है। न्यायमूर्ति एन पी सिंह की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण ने फरवरी 2007 में सर्वसम्मति से फैसला किया था। इस न्यायाधिकरण के सदस्यों में एन एस राव और सुधीर नारायण शामिल थे। न्यायाधिकरण ने निर्धारित किया था कि लोअर कोलेरून ऐनिकट स्थल पर कावेरी में 740 टीएमसी फुट पानी है।
इस न्यायाधिकरण की स्थापना जून 1990 में की गयी थी और इसकी कार्यवाही 16 साल से अधिक समय तक चली।
न्यायाधिकरण ने तमिलनाडु को 419 टीएमसी पानी देने का फैसला किया जबकि कर्नाटक को 270 टीएमसी, केरल को 30 टीएमसी और पुडुचेरी को सात टीएमसी पानी दिया। हालांकि तमिलनाडु की मांग 562 टीएमसी की और कर्नाटक की 465 टीएमसी की थी। उस समय कहा गया था कि यह संतुलन स्थापित करने वाली कार्रवाई है।
पर्यावरण संरक्षण के लिए 10 टीएमसी पानी सुरक्षित रख लिया गया था। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, February 20, 2013, 15:10