Last Updated: Friday, April 26, 2013, 14:39

नई दिल्ली : सरकार ने आज माना कि कुछ राजनेताओं ने अपनी फोन पर होने वाली बातचीत टैप किए जाने की शिकायत की है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने आज राज्यसभा को बताया कि लोकसभा के दो सांसदों डॉ. अजय कुमार (जमशेदपुर) और अधीररंजन चौधरी (बहरामपुर) ने फोन पर होने वाली अपनी बातचीत टैप किए जाने की शिकायत की थी। इसके अलावा, फोन पर बातचीत की गैरकानूनी तरीके से निगरानी किए जाने की पांच और अलग-अलग शिकायतें मिली हैं।
सिब्बल ने बताया कि इन शिकायतों को कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय के पास भेज दिया गया है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने हालांकि कहा कि ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि सरकार राजनेताओं और कॉरपोरेट जगत से जुड़े लोगों की फोन पर होने वाली बातचीत गैरकानूनी तरीके से टैप करती है।
उन्होंने डॉ. टीएन सीमा के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि चुनाव के दौरान फोन पर होने वाली बातचीत गैरकानूनी तरीके से टैप किए जाने के बारे में अलग से प्रावधान नहीं किए गए हैं। सिब्बल ने कहा कि फोन पर होने वाली बातचीत को गैरकानूनी तरीके से टैप करना भारतीय तार कानून 1885 की धारा 25 और धारा 26 के तहत दंडनीय अपराध है। उन्होने कहा कि फोन पर होने वाली बातचीत टैप करने की अनुमति तब ही दी जाती है जब कोई आपात स्थिति उत्पन्न हो जाए या अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में जन सुरक्षा के लिए ऐसा करना जरूरी हो। (एजेंसी)
First Published: Friday, April 26, 2013, 14:39