Last Updated: Sunday, May 5, 2013, 12:19

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय कुडनकुलम परमाणु संयंत्र शुरू करने पर रोक लगाने और इस परियोजना को खत्म करने के लिये दायर याचिका पर कल फैसला सुनायेगा। न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की खंडपीठ ने इस परियोजना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर पिछले साल दिसंबर में सुनवाई पूरी की थी।
परमाणु विरोधी कार्यकर्ताओं ने कुडनकुलम परमाणु परियोजना को सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किये जाने के आधार पर चुनौती दी है। याचिकाओं में कहा गया है कि इस संयंत्र में सुरक्षा के बारे में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर अमल नहीं किया गया है।
याचिकाओं में परमाणु कचरे के निष्पादन और इस संयंत्र का पर्यावरण पर प्रभाव से जुड़े सवाल भी उठाये गये हैं। इसके अलावा इस संयंत्र के आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा का सवाल भी इसमें उठाया गया है।
केन्द्र सरकार, तमिलनाडु सरकार और न्यूक्लियर पावर कापरेरेशन ने संयंत्र की सुरक्षा से संबंधित सभी आरोपों को गलत बताते हुये दावा किया है कि ये संयंत्र पूरी तरह सुरक्षित है और यह किसी भी तरह की प्राकृतिक विपदा और आतंकी हमले को भी झेल सकने की स्थिति में है।
न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के पहले ही दिन 13 सितंबर को संयंत्र में ईंधन भरने की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था लेकिन परियोजना से जुड़े जोखिम के सवालों पर विचार के लिये तैयार हो गया था। न्यायालय ने कहा था कि संयंत्र के आस पास रहने वालों की सुरक्षा सर्वोपरि है। (एजेंसी)
First Published: Sunday, May 5, 2013, 12:03