कृपाशंकर को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं - Zee News हिंदी

कृपाशंकर को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

ज़ी न्यूज ब्यूरो/एजेंसी

 

नई दिल्ली:  मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। शुक्रवार को अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई तय समय पर ही होगी। कृपाशंकर सिंह ने बाम्बे हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

 

बाम्बे हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुंबई पुलिस को कृपाशंकर सिंह व उनके परिजनों की संपत्ति जब्त करने और उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उन पर लगाए गए आरोप की जांच करने के निर्देश दिए थे।

 

हाईकोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए मुंबई पुलिस ने बीते मंगलवार को सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता  और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।   बाम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस को कृपाशंकर पर मुकदमा चलाने की इजाजत दी थी। जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था।

 

एफआइआर में उनकी पत्नी मालती देवी, पुत्र नरेंद्र मोहन सिंह और पुत्रवधू अंकिता सिंह का भी नाम है। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि कृपाशंकर सिंह जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के करीबी थे और कोड़ा के करोड़ों रुपये के घोटाले से जुड़े लेन-देन में शामिल थे।

First Published: Friday, March 2, 2012, 15:10

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