Last Updated: Wednesday, July 11, 2012, 19:14
इंदौर: दिल्ली में 25 जुलाई से शुरू होने वाले अनशन से पहले टीम अन्ना को इंदौर की एक अदालत से बुधवार को बड़ी राहत मिली। अदालत ने उन शिकायत याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें विवादास्पद बयानों को लेकर टीम अन्ना के दो प्रमुख सदस्यों अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की गुहार की गयी थी।
याचिकाकर्ता इंद्रजीत सिंह भाटिया ने बताया कि प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट जितेंद्र सिंह कुशवाह ने उनके तर्क सुनने के बाद केजरीवाल और किरण के खिलाफ दायर अर्जियों को निरस्त कर दिया।
बहरहाल, उन्होंने कहा कि वह पुनरीक्षण याचिकाएं दायर करके अदालत के इस आदेश को सत्र न्यायालय में चुनौती देंगे।
पेशे से वकील भाटिया का कहना है कि उन्होंने केजरीवाल और किरण के विवादास्पद बयानों के आधार पर ‘एक आम मतदाता की हैसियत’ से टीम अन्ना के दोनों सदस्यों को अदालत में घसीटा था और उनके खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 124-क (देशद्रोह) और अन्य संबद्ध धाराओं में मुकदमा चलाये जाने की गुहार की थी।
उन्होंने बताया, ‘मैंने किरण के खिलाफ इसलिये शिकायत याचिका दायर की, क्योंकि उन्होंने एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के प्रयासों के तहत सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर प्रधानमंत्री कार्यालय की धृतराष्ट्र से अपमानजनक तुलना की थी।’ उधर, केजरीवाल के खिलाफ इंदौर में 19 जून को एक सार्वजनिक सभा के दौरान कथित भड़काउ उद्बोधन के लिये देशद्रोह का मुकदमा चलाने की गुहार की गयी थी। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, July 11, 2012, 19:14