केजरीवाल के खिलाफ अदालती आदेश टला

केजरीवाल के खिलाफ अदालती आदेश टला


नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने टीम अन्ना के सदस्य अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले कथित बयान के मामले में मंगलवार को आदेश 27 जून तक टाल दिया। आरोप है कि केजरीवाल ने इस साल 26 फरवरी को जानबूझकर संसद की गरिमा कम करने वाला बयान दिया था। केजरीवाल के खिलाफ यह शिकायत पश्चिमी पटेल नगर में एक गैर-सरकारी संगठन चलाने वाले विभोर आनंद ने लगाई है।

महानगर दंडाधिकारी पुरुषोत्तम पाठक ने कहा कि शिकायतकर्ता आनंद की ओर से 27 मई को दलील सुनने के बाद इस पर फैसला सुनाया जाएगा। आनंद का गैर-सरकारी संगठन लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने राजद्रोह और आपराधिक धमकी जैसा दंडात्मक अपराध किया है। (एजेंसी)

First Published: Tuesday, May 29, 2012, 17:45

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