Last Updated: Friday, January 13, 2012, 16:45
नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्यसभा के सांसद अमर सिंह की याचिका को आज खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने जमानत की शर्त के रूप में एक निजी मुचलका और 50-50 लाख रुपए के दो मुचलके भरने में संशोधन की मांग की थी। उन्होंने कहा कि 2008 के कैश फॉर वोट घोटाले में अन्य चार आरोपियों को दो-दो लाख रुपए का मुचलका भरने को कहा गया है।
न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने कहा, ‘मैं पहले के आदेश में संशोधन करने को इच्छुक नहीं हूं। याचिका खारिज की जाती है।’ सिंह के खराब स्वास्थ को देखते हुए मानवता के आधार पर 24 अक्तूबर को उन्हें जमानत दे दी गई थी। पहले उनसे एक निजी मुचलका और एक-एक करोड़ के दो मुचलके भरने को कहा गया था।
बहरहाल सिंह के वकीलों द्वारा इन्हें ‘बहुत ज्यादा’ बताने के बाद न्यायमूर्ति कैत ने राशि आधी कर दी। सपा के पूर्व नेता ने आज फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया और जमानत राशि कम करने की मांग की। कैश फॉर वोट मामले में सिंह पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और भादंसं के तहत मामला दर्ज है। (एजेंसी)
First Published: Friday, January 13, 2012, 22:15