कैश फॉर वोट मामले में अमर सिंह को जमानत - Zee News हिंदी

कैश फॉर वोट मामले में अमर सिंह को जमानत

ज़ी न्यूज ब्यूरो/एजेंसी

 

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्यसभा सदस्य अमर सिंह को राहत देते हुए उन्हें वर्ष 2008 के नोट के बदले वोट मामले में सोमवार को जमानत दे दी हालांकि, अदालत ने उनके बिना इजाजत देश छोड़कर जाने पर पाबंदी लगायी है।

 

न्यायिक हिरासत में एम्स में इलाज करा रहे 55 वर्षीय सिंह की जमानत मंजूर करते हुए अदालत ने उनसे 50 लाख रुपये का निजी मुचलका देने तथा इतनी ही राशि के लिये दो जमानतदार पेश करने को कहा।

 

न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने सिंह से कहा कि वह नोट के बदले वोट मामले की सुनवाई कर रही निचली अदालत में अपना पासपोर्ट जमा करायें।

 

सिंह ने उनकी जमानत याचिका खारिज करने के निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। निचली अदालत ने सिंह को स्वास्थ्य कारणों के आधार पर 15 सितंबर को अंतरिम जमानत दे दी थी, जिसकी अवधि 28 सितंबर तक रही। बाद में अदालत ने उनकी नियमित तथा अंतरिम जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए उन्हें दोबारा गिरफ्तार करने के निर्देश दिये। ये याचिकाएं इस आधार पर खारिज की गयीं कि उनकी सेहत की स्थिति ‘स्थिर’ है।

 

 

सिंह पर नोट के बदले वोट मामले में भ्रष्टाचार निरोधक कानून और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोप लगे हैं।

 

हाईकोर्ट ने 19 अक्तूबर को अमर सिंह की जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जमानत देने की दरख्वास्त करते हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव ने दलील दी थी कि उन्हें कई बीमारियों के इलाज के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उन्हें सतत चिकित्सकीय देखभाल की जरूरत है।

 

उनके वकील ने दलील दी थी क यह स्वीकार्य तथ्य है कि सिंह दान में मिले गुर्दे पर जिंदा हैं जिसका सिंगापुर में प्रतिरोपण किया गया था। जिस सर्जन ने उनकी शल्यक्रिया की, उन्हें प्रतिरोपण के बाद मरीज की देखभाल करनी होगी। दुर्भाग्य से निचली अदालत ने इस पर विचार नहीं किया और उनकी सेहत की स्थिति को स्थिर करार दिया।
केंद्र ने भी हलफनामा दाखिल कर कहा था कि एम्स की चिकित्सा रिपोटरें पर बहस नहीं की जा सकती, लेकिन सिंह के स्वास्थ्य की स्थिति ठीक नहीं है।

 

सिंह के अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के सहयोगी रहे सुधीन्द्र कुलकर्णी, भाजपा के पूर्व सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और महाबीर सिंह भगोरा तथा सुहैल हिंदुस्तानी और संजीव सक्सेना इस मामले में जेल में हैं।
सिंह को छह सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने चिकित्सा कारणों के आधार पर जमानत देने की मांग की थी। उन्हें उल्टियां और अतिसार होने के चलते 12 सितंबर की शाम तिहाड़ जेल से एम्स स्थानांतरित किया गया। 15 सितंबर को उन्हें अंतरिम जमानत दी गयी।

First Published: Tuesday, October 25, 2011, 10:35

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