कोबद पर चलेगा आतंकवाद का मुकदमा

कोबद पर चलेगा आतंकवाद का मुकदमा

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को नक्सली नेता कोबद गांधी के खिलाफ चार सितम्बर से आतंकवाद के आरोप का मुकदमा चलाने का रास्ता साफ कर दिया। उन्हें 20 सितम्बर 2009 को उस समय गिरफ्तार किया गया था, जब वह कैंसर का इलाज कराने जा रहे थे।

पुलिस के मुताबिक, कोबद दिल्ली में प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का नया नेटवर्क स्थापित करने में जुटे थे।

अदालत ने गैरकानूनी गतिविधियां (निरोधक) अधिनियम की धारा 20 और 38 के तहत कोबद पर आरोप तय किए।

सत्र न्यायालय ने अनुमति नहीं मिलने के कारण 28 मार्च को गैरकानूनी गतिविधियां (निरोधक) अधिनियम के तहत आरोप तय नहीं किया था।

सत्र न्यायालय ने कोबद और सह-आरोपी अरविंद जोशी के खिलाफ केवल मुकदमा चलाने का रास्ता खोला है और दंडाधिकारी की अदालत को मामले की सुनवाई करने का निर्देश दिया है।

पुलिस ने बाद में अनुमति के लिए गृह मंत्रालय में आवेदन दिया और अनुमति मिलने पर आतंकवाद के आरोप के तहत अभियोजन की मांग की।

कोबद दिल्ली में रह रहे थे और भाकपा (माओवादी) की गतिविधियों का प्रचार-प्रसार कर रहे थे। इस काम में उन्होंने सह-आरोपी राजेंद्र कुमार की मदद ली थी।

First Published: Tuesday, July 17, 2012, 08:48

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