कोयला घोटाला: गुमशुदा फाइलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

कोयला घोटाला: गुमशुदा फाइलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

कोयला घोटाला: गुमशुदा फाइलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्तनई दिल्ली : कोयला खदान आबंटन की गुमशुदा फाइलें गुम होने और इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो को अपेक्षित जानकारी मुहैया न कराने के लिये उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को आड़े हाथ लिया। न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया कि वह सीबीआई को दो सप्ताह में संबंधित दस्तावेज मुहैया कराये । सीबीआई इस प्रकरण से संबंधित महत्वपूर्ण काजगात गुम होने के मामले की भी जांच करेगी।

गुम दस्तावेजों को इस प्रकरण की जांच के लिये ‘अहम’ बताते हुये शीर्ष अदालत ने कोयला मंत्रालय को निर्देश दिया कि यदि उसे एजेन्सी द्वारा मांगे गये दस्तावेज खोज न मिले तो वह सीबीआई के पास इस बाबत शिकायत दर्ज कराए। न्यायमूर्ति आर एस लोढा, न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा, ‘आप (केन्द्र) ऐसे नहीं कर सकते हैं। आपका यह स्पष्टीकरण कि फाइलें खोजी जा रही हैं, तर्कसंगत नहीं है। इससे काम नहीं चलेगा।’

न्यायाधीशों ने कहा, ‘इसे ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। अभी तक इस संबंध में कोई मामला दर्ज क्यों नहीं कराया गया। सही तरीके से रिपोर्ट दर्ज करानी होगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि इनकी चोरी हुयी हैं या इन्हें नष्ट किया गया है। इस तरह की बात की छूट नहीं दी जा सकती। इसकी जांच करनी होगी।’

पीठ ने फाइलों के गुम होने के बारे में प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के लिए भी सरकार को आड़े हाथ लिया और सवाल किया कि कहीं ‘यह इस मामले के रिकार्ड को नष्ट करने की कोशिश तो नहीं है।’ गुमशुदा दस्तावेजों का आबंटनों के वित्तीय पहलुओं से सरोकार होने का जिक्र करते हुये न्यायाधीशों ने कहा, ‘चार महीने बीत गये हैं। क्या आपने गुम फाइलों के बारे में एक भी प्राथमिकी दर्ज की। क्या यह रिकार्ड नष्ट करने का प्रयास है। सच्चाई सामने आनी ही चाहिए।’

केन्द्र सरकार ने इससे पहले शीर्ष अदालत में स्वीकार किया था कि कोयला खदान आबंटन की जांच कर रही जांच एजेन्सी द्वारा मांगे गये 236 में से 189 दस्तावेज ‘उपलब्ध नहीं हैं।’ कोयला मंत्रालय ने गुमशुदा फाइलों का विवरण देते हुये बताया था कि सात फाइलें, कोयला खदानप आबंटियों और आवेदकों के 173 आवेदन और नौ अन्य दस्तावेज खोजे जा रहे हैं। (एजेंसी)

First Published: Thursday, August 29, 2013, 16:44

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