कोयला घोटाला: पीएमओ का सूचना देने से इनकार

कोयला घोटाला: पीएमओ का सूचना देने से इनकार


नई दिल्ली : प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने कोयला घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच का हवाला देते हुए कोयला खान आवंटन से जुड़ी जानकारी सूचना के अधिकार के तहत देने से इनकार किया है। सूचना का अधिकार कानून (आरटीआई) के तहत दाखिल एक सवाल के जवाब में पीएमओ ने जांच का उल्लेख कर जानकारी देने से इन्कार कर दिया है।

पीएमओ ने कहा है कि मामले में मौजूदा सीबीआई जांच को ध्यान में रखते हुए आरटीआई कानून की धारा 8 (1) (एच) के संदर्भ में सूचना का खुलासा फिलहाल रोका जा सकता है। कानून की यह धारा के तहत यदि किसी सूचना के प्रकट करने से जांच प्रक्रिया या दोषियों के अभियोजन में संभावित अड़चन आ सकती है तो उसे रोका जा सकता है।

वकील विवेक गर्ग ने आरटीआई के तहत कोयला खान आवंटन के संबंध में केंद्रीय कोयला मंत्री तथा प्रधानमंत्री के बीच सभी बैठकों का ब्यौरा, फैसलों, मंजूरियों तथा कोयला मंत्रालय तथा पीएमओ के बीच अन्य संवाद या पत्रों की प्रतियां मांगी थी। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, October 3, 2012, 14:32

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