कोलगेट घोटाले में सीबीआई का सहयोग करे केंद्र : SC

'कोयला घोटाले में सीबीआई का सहयोग करे केंद्र'

'कोयला घोटाले में सीबीआई का सहयोग करे केंद्र'नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह कोयला खान आवंटन घोटाले की जांच में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का पूरा सहयोग करे। न्यायालय ने केंद्र से इस बारे में सभी जरूरी सूचनाएं तथा फाइलें बिना किसी देरी के उपलब्ध कराने को कहा है।

न्यायाधीश आर एम लोढा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सीबीआई द्वारा की जा रही मौजूदा जांच का सवाल है तो हम स्पष्ट करते हैं कि जांच एजेंसी को सभी जरूरी सूचनाएं तथा वे सभी फाइलें जिनकी जांच में जरूरत हो सकती है। सभी सम्बद्ध पक्षों को उपलब्ध करानी होंगी। न्यायालय ने सम्बद्ध प्राधिकारों से कहा है कि वे एजेंसी का पूरा सहयोग करें और एजेंसी द्वारा मांगी गई सभी फाइलें बिना किसी देरी के यथाशीघ्र उसे उपलब्ध कराई जाये।

उच्चतम न्यायालय कोयला खान आवंटन घोटाले में जांच की निगरानी कर रहा है। न्यायालय ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह 25 अगस्त तक की जांच की स्थिति के बारे में नयी रपट 29 अगस्त को दाखिल करे।

न्यायालय की पीठ में न्यायाधीश मदन बी लोकुर तथा न्यायाधीश कुरियन जोसेफ शामिल हैं। पीठ ने एक याचिकाकर्ता के इस आरोप के बाद यह आदेश जारी किया कि कोयला मंत्रालय पूरे दस्तावेज देने में सीबीआई का सहयोग नहीं कर रहा है। हालांकि जब न्यायालय ने एजेंसी से पूछा कि क्या मामले में सभी सहयोग कर रहे हैं? तो उसका जवाब हामी भरने वाला रहा।

सीबीआई की ओर से हाजिर हुए वरिष्ठ वकील अमरेंदर शरण ने कहा कि हम फाइलें मांग रहे हैं। हालांकि सुनवाई का मुख्य मुद्दा इस पर था कि उच्च अधिकारियों की भूमिका की जांच के लिए दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान कानून की धारा 6ए के तहत मंजूरी की जरूरत है।

अटार्नी जनरल जी ई वाहनवती ने कहा कि सम्बद्ध अधिकारी से पूछताछ से पहले सीबीआई को इस बारे में अदालत को अर्जी देनी चाहिए। पीठ का कहना था कि किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ जांच होनी चाहिए या नहीं इस बारे में अगर सरकार से पूछा जाएगा तो इससे जांच हतोत्साहित होगी। (एजेंसी)

First Published: Tuesday, August 6, 2013, 22:31

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