Last Updated: Monday, February 18, 2013, 15:43
नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने आज मानहानि के एक मामले में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से पांच अप्रैल को पेश होने को कहा । शीला ने यह मामला नगर भाजपा प्रमुख विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ दायर किया था ।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सौम्य चौहान ने अदालत के समक्ष आज पेश होने से छूट की मुख्यमंत्री की अपील को स्वीकार करते हुए उन्हें अगली तारीख को पेश होने का निर्देश दिया ।
न्यायाधीश ने अगली सुनवाई के लिए पांच अप्रैल की तारीख निर्धारित करते हुए कहा, ‘‘शिकायतकर्ता (शीला दीक्षित): को मामले में सुनवाई की अगली तारीख को सकारात्मक रूप से पेश होना होगा। यदि वह पेश नहीं होती हैं तो मामला खारिज कर दिया जा सकता है।
अदालत ने यह निर्देश गुप्ता के वकील अजय वर्मन और अजय दिगपॉल द्वारा न्यायाधीश से यह कहे जाने पर दिया कि मामला तभी आगे बढ़ सकता है जब मुख्यमंत्री अदालत के समक्ष पेश हों ‘‘जो जानबूझकर अदालती आदेशों की अनदेखी कर रही हैं । वकीलों की ओर से कहा गया कि यदि मुख्यमंत्री पेश नहीं होती हैं तो उनके मामले पर विचार नहीं किया जाना चाहिए ।
इस पर शीला दीक्षित के वकील महमूद पारचा ने सूचित किया कि वह हर तारीख पर आना चाहती हैं, लेकिन आज राष्ट्रपति भवन में पहले से ही कार्यक्रम तय होने की वजह से वह आज व्यक्तिगत पेशी से छूट मांग रही हैं ।
पारचा ने कहा कि उन्होंने आज के लिए छूट दिए जाने का आवेदन दिया है और उन्हें राष्ट्रपति भवन में आयोजित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार समारोह में शामिल होना है । शीला ने गुप्ता के खिलाफ मानहानि का मामला दायर कर आरोप लगाया था कि भाजपा नेता ने 15 अप्रैल 2012 के नगर निगम चुनावों से पहले उनके खिलाफ ‘‘अभद्र’’ भाषा का इस्तेमाल किया था । (एजेंसी)
First Published: Monday, February 18, 2013, 15:43