खुर्शीद के खिलाफ याचिका पर 18 दिसंबर को फैसला

खुर्शीद के खिलाफ याचिका पर 18 दिसंबर को फैसला

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कहा कि वह 18 दिसंबर को तय करेगी कि उस अनुरोध पर विचार करना उसके अधिकार क्षेत्र में है अथवा नहीं,जिसमें विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और उनकी पत्नी लुई खुर्शीद के खिलाफ अपने ट्रस्ट के कोष में गड़बडी का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज किए जाने की मांग की गई है।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सौम्या चौहान ने कहा कि अदालत 18 दिसंबर को यह फैसला करेगी कि सलमान खुर्शीद और लुई खुर्शीद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देना किस प्रकार जामिया नगर और इस अदालत के अधिकार क्षेत्र में है।

यह याचिका भगत सिंह क्रांति सेना के अध्यक्ष तजिन्दर पाल सिंह बग्गा ने दायर की है। उन्होंने आरोप लगाया कि खुर्शीद दंपति ने अपने डा जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट में 71 लाख रुपए की गड़बड़ी की है।

बग्गा ने अपनी याचिका में मांग की है कि दक्षिण दिल्ली में जामिया नगर थाने को खुर्शीद दंपति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया जाए और कोष की गड़बडी के आरोपों की जांच कराई जाए। (एजेंसी)

First Published: Tuesday, November 20, 2012, 22:25

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