Last Updated: Friday, May 24, 2013, 20:45

नई दिल्ली : आरूषि हेमराज हत्या मामले में 14 गवाहों को तलब करने की याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा ठुकराए जाने के बाद मामले में आरोपी तलवार दंपति ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ नूपुर और राजेश तलवार की याचिका बी एस चौहान और दीपक मिश्रा की पीठ के सामने आई और इसपर सुनवाई के लिए 28 मई की तारीख मुकर्रर कर दी गई।
इस माह यह दूसरा मौका है जब तलवार दंपति ने अतिरिक्त गवाहों को बुलाने के लिए उच्चतम न्यायालय में दस्तक दी है। तलवार दंपति जिन गवाहों को उनके बयान दर्ज करने के लिए बुलाना चाहता है उनमें उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महानिदेशक (कानून और व्यवस्था) और उस समय सीबीआई के संयुक्त निदेशक अरूण कुमार शामिल हैं।
उन्होंने उच्च न्यायालय के 21 मई के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया था कि अभियोजन पर बिना जरूरत वाले गवाहों को बुलाने के लिए दबाव डालने की कोई वजह नहीं है।
उच्च न्यायालय का मानना था कि निचली अदालत को यह फैसला करने का अधिकार है कि किन गवाहों को बुलाया जाए और उनके बयान दर्ज किए जाएं।
इससे पूर्व 13 मई को उच्चतम न्यायालय ने उनकी याचिका ठुकरा दी थी और निचली अदालत के फैसले को सीधे शीर्ष अदालत में चुनौती देने पर कड़ा एतराज किया था। इसके बाद तलवार दंपति ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की।
(एजेंसी)
First Published: Friday, May 24, 2013, 17:20