Last Updated: Friday, April 27, 2012, 12:28
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट
ने मोटर वाहन कानून के तहत तय सीमा से अधिक काले शीशे के गाड़ियों में इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का फैसला सुनाया। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश एस एच कपाड़िया की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह साफ कर दिया कि सुरक्षा के मकसद से सरकारी अधिकारियों के गाड़ियों में इन शीशों का इस्तेमाल किया जा सकता है।
न्यायालय ने राज्य सरकारों को भी निर्देश दिया कि वह इस बाबत दिशानिर्देश तैयार करें। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के मुताबिक गाड़ी के आगे और पीछे ऐसे शीशे लगे हों ताकि चीजें 70 फीसदी तक साफ-साफ दिखाई दें और बगल की खिड़कियों के लिए दृश्यता स्तर 50 फीसदी हो। न्यायालय ने अतिविशिष्ट लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियों सहित हर तरह की कार की खिड़कियों में काले शीशे लगाने पर पाबंदी लगाए जाने की मांग करने वाली एक याचिका की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।
अभिषेक गोयनका की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि शहरों में ऐसी कई कारों में अपराध हुए हैं, जिसमें काले शीशों का इस्तेमाल किया गया था।
(एजेंसी)
First Published: Friday, April 27, 2012, 17:58