Last Updated: Saturday, December 29, 2012, 19:06
नई दिल्ली : चलती बस में 23 साल की छात्रा के साथ जघन्य सामूहिक बलात्कार मामले में वरिष्ठ वकील ध्यानकृष्णन विशेष लोक अभियोजक होंगे।
दिल्ली पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के जाने माने वकील ध्यानकृष्णन ने स्वयं ही अपनी सेवा निशुल्क देने की पेशकश की है। दो कनिष्ठ वकील उनका सहयोग करेंगे।
जांचकर्ताओं ने कहा कि तीन जनवरी को वे अदालत में आरोपपत्र दाखिल करेंगे।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 201 (सबूत नष्ट करने), धारा 365 (अपहरण), धारा 376-2 (जी) (सामूहिक बलात्कार), धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध), धारा 394 (डकैती के दौरान चोट पहुंचाना) तथा धारा 34 (साझी मंशा) लगाई है।
दक्षिण दिल्ली में 16 दिसंबर को एक चलती बस में छह व्यक्तियों द्वारा नृशंस बलात्कार किए जाने के बाद लड़की की शनिवार सुबह सिंगापुर के एक अस्पताल में मौत हो गई। (एजेंसी)
First Published: Saturday, December 29, 2012, 19:06